बीमा कंपनी पर सेवा में कमी का आरोप, उपभोक्ता आयोग पहुंचा मामला
Insurance Company Accused of Deficiency in Service
चंडीगढ़, 8 अप्रैल। Insurance Company Accused of Deficiency in Service: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2, यूटी चंडीगढ़ में एक स्वास्थ्य बीमा क्लेम विवाद को लेकर अहम मामला सामने आया है। सेक्टर-40डी निवासी सौरव कपूर ने आदित्य बिड़ला कैपिटल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि कंपनी ने उनका वैध बीमा क्लेम गलत तरीके से खारिज कर दिया।
शिकायत के अनुसार, सौरव कपूर ने वर्ष 2021 से अपने और परिवार के लिए 20 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था। पॉलिसी 3 अप्रैल 2023 से 2 अप्रैल 2024 तक प्रभावी थी। इसी दौरान अगस्त 2023 में उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें पीजीआईएमईआर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज पर करीब 1.61 लाख रुपये खर्च हुए। सभी जरूरी दस्तावेज जमा कराने के बावजूद बीमा कंपनी ने 20 दिसंबर 2023 को यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि मरीज ने पहले की बीमारी की जानकारी छुपाई थी।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने बीमा लोकपाल, चंडीगढ़ का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी 22 अगस्त 2024 को राहत नहीं मिली। बाद में उन्होंने मोहाली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में दोबारा इलाज कराया, जिस पर लगभग 3.57 लाख रुपये खर्च हुए। आरोप है कि इस बार क्लेम देने के बजाय कंपनी ने पॉलिसी ही रद्द कर दी।
शिकायतकर्ता के वकील ध्रुव शर्मा का कहना है कि बीमा कंपनी की ओर से क्लेम खारिज करना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का उदाहरण है। वहीं, बीमा कंपनी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया और नियमों का उल्लंघन किया है।
मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपभोक्ता आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है और आयोग द्वारा निर्णय पारित किया गया है।